कार्यवाही के निर्देश…
खनिज अफसरों को महंगी पड़ी मंत्री के निर्देशों की अवमानना !
ग्वालियर। प्रदेश के खनिज संसाधन विभाग के डायरेक्टर राजीव रंजन ने एडवोकेट संजय दीक्षित के नोटिस पर ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना, गुना, अशोक नगर, दतिया, श्योपुर के जिला कलेक्टरों को जिला खनिज अधिकारियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 166 के तहत कार्यवाही करके एडवोकेट दीक्षित को खनिज मंत्री के द्वारा जारी किये गये निर्देशों से संबंधित पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराकर खनिज मुख्यालय भोपाल को अवगत कराने के निर्देश जार किये है।
मप्र आरटीआई फाउण्डेशन के अध्यक्ष एडवोकेट संजय दीक्षित के मुताबिक प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेश प्रताप सिंह के द्वारा मप्र के निर्माण विभाग के ठेकेदारों को समस्त जिला खनिज अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे खनिज बकाया नहीं नोडयूज प्रमाण पत्रों की जांच कराने जांच दल गठित करने जारी किये आदेश क्रमांक 476 भोपाल दिनांक 19.03.2021 का ग्वालियर चंबल संभाग के जिला खनिज अधिकारियों द्वारा लगातार उल्लंघन कर ठेकेदारों से मिलकर शासन को पहुंचाई जा रही राजस्व हानि की जानकारी प्राप्त करने क्षेत्रीय खनिज प्रमुख द्वारा उक्त सभी खनिज अधिकारियों को एडवोकेट दीक्षित को दो बार जानकारी देने निर्देशित करने के बाद भी जब जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने डायरेक्टर राकेश श्रीवास्तव को 166 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही का नोटिस भेजा था। जिस पर डायरेक्टर प्रशासन एवं खनिकर्म ने सभी 8 जिलों के कलेक्टरों को कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
0 Comments