G News24 : अधिकृत व्यक्ति ही लगा सकता है मानहानि : दिग्विजय

 अवधेश सिंह भदौरिया को मानहानि का केस दायर करने का अधिकार नहीं…

अधिकृत व्यक्ति ही लगा सकता है मानहानि : दिग्विजय


ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने उस मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), भाजपा व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी जासूस होने के मामले में मानहानि लंबित है। दिग्विजय सिंह की ओर से तर्क दिया गया है कि मानहानि का केस संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति लगा सकता है। अवधेश सिंह भदौरिया तीनों संगठन में किसी के अध्यक्ष या सचिव नहीं। न ही संगठन ने इन्हें अधिकृत किया है। भिंड में जो बयान दिया था, उसमें किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया है। 

इसलिए अवधेश सिंह भदौरिया को मानहानि का केस दायर करने का अधिकार नहीं है। अब हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को तय करना है कि दिग्विजय सिंह की याचिका ग्वालियर में सुनी जाएगी या जबलपुर में। दिग्विजय ने हाई कोर्ट में याचिका में मानहानि के दावे को निरस्त करने की मांगी की है। अधिवक्ता संजय शुक्ला ने तर्क दिया कि वीडियो सीडी में कभी भी दिग्विजय सिंह किसी का नाम लेते हीं आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हो सकते हैं।

सन 2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल पर आरोप लगाया था कि लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से रुपये लेकर भारत की जासूसी करते हैं। इस बयान को लेकर अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है। दिग्विजय सिंह की ओर से एक आवेदन पेश किया गया कि परिवादी ने जो सीडी पेश की है, उसकी फारेंसिक जांच कराई जाए। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। परिवादी के बयान के लिए तारीख लगा दी। सोमवार को इस मामले में परवादी के बयान दर्ज किए जाने थे, लेकिन दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता शहर से बाहर थे, उन्होंने समय मांग लिया।

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