लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश के ईओडब्ल्यू एसपी को निर्देश...
ARTO व उनकी पत्नी की जांच रिपोर्ट पेश करो : लोकायुक्त की अदालत
जबलपुर l परिवहन कार्यालय जबलपुर में पदस्थ रहे एआरटीओ संतोष पाल व उनकी पत्नी रेखा पाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने को लेकर दायर परिवाद को लोकायुक्त की अदालत ने काफी गंभीरता से लिया।
विशेष न्यायाधीश अमजद अली की अदालत ने पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को 20 फरवरी 2023 को न्यायालय के समक्ष आरोपी दंपत्ति के खिलाफ जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से पेश करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि एआरटीओ संतोष पाल व उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ अधिवक्ता धीरज कुकरेजा व स्वप्निल सराफ ने एक परिवाद न्यायालय में दायर किया था।
जिसमें कहा गया था कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एआरटीओ संतोष पाल ने जमकर भ्रष्टाचार किया, शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह परिवाद दायर किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने ईओडब्ल्यू को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
0 Comments