नगर निगम परिषद की बैठक में स्वीकृत किए गए अनेक प्रस्ताव...
नामांकन प्रकरणों में प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति अब बेवसाईट होगी पर अपलोड और शुल्क होगा 500 रुपए
ग्वालियर l नगर निगम परिषद की बैठक में धारा 167 के आशयों की पूर्ति हेतु सम्पत्तिकर नामांकन प्रकरणों में दैनिक समाचार पत्र में 15 दिवसीय प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति हेतु लिया जाने वाला शुल्क 2000 रुपए को समाप्त करते हुए उक्त विज्ञप्ति निगम की बेवसाईट पर अपलोड कर 500 रुपए शुल्क लिए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। नगर निगम परिषद सभागार में आयोजित निगम परिषद के सम्मेलन में शहर विकास से संबंधित विभिन्न विन्दुओं पर चर्चा कर सभापति मनोज सिंह तोमर द्वारा निर्णय लिए गए। बैठक के प्रारंभ में गत सम्मिलन दिनांक 28.10.2022, 03.11.2022 एवं 04.11.2022 के कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई तथा नगर पालिक निगम अधिनियम सन् 1956 की धारा 18 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत माननीय सभापति मनोज तोमर की अनुपस्थिति के दौरान निगम के सम्मेलनों की अध्यक्षता करने के लिये निम्नानुसार दो निर्वाचित पार्षदगणों गिर्राज सिंह कंसाना, वार्ड क्र. 29 एवं मंजू दिग्विजय सिंह राजपूत, वार्ड क्र. 03 की नामावली एक वर्ष के लिये घोषित की गई।
इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर के जिलाध्यक्ष अभय चैधरी के पत्र दिनांक 12.12.2022 के द्वारा रवि तोमर को उपनेता प्रतिपक्ष एवं अपर्णा पाटिल को सचेतक, पार्षद दल एवं अनिल सांखला को कोषाध्यक्ष, पार्षद दल, नगर निगम ग्वालियर के गठन संबंधी पत्र प्राप्त हुआ। जिसके उपरांत सभी नए दायित्व मिलने वाले पार्षदगणों का स्वागत निगम परिषद द्वारा किया गया। इसके पश्चात बैठक में बजट वर्ष 2022-23 में महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षदगणों की मौलिक निधि के प्रावधान हेतु नवीन बजट मद प्रवृष्टि कराये जाने एवं पुर्नविनियोजन के संबंध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन को सर्वसम्मत्ति से स्वीकृत किया गया। वहीं बजट वर्ष 2022-23 में वरिष्ठ पार्षदगण एवं वार्ड समिति निधि प्रावधान हेतु नवीन बजट मद प्रविष्टि कराये जाने एवं पुर्नविनियोजन के संबंध में प्राप्त निगमायुक्त के प्रतिवेदन को सर्वसम्मत्ति से स्वीकृत किया गया।
इसके साथ ही जीवाजी यूनिवर्सिटी तिराहे से माननीय उच्च न्यायालय नवीन भवन सिटी सेन्टर की ओर जाने वाली रोड़ का नामकरण जस्टिस आर.सी. लोहोटी रोड़ के नाम से रखे जाने के संबंध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि पहले यह परीक्षण कर लें कि उक्त रोड का नामकरण पूर्व से तो नहीं हुआ है यदि नहीं हुआ है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वहीं मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग क्र. 01. ग्वालियर द्वारा स्वीकृत एवं विकसित वार्ड क्रमांक 61. कादम्बरी नगर कॉलोनी को नगर निगम ग्वालियर में हस्तांतरित करने के संबंध में चर्चा उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
0 Comments