सरकारी स्कूल के शिक्षक को आजीवन कारावास और अर्थदंड

 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म...

सरकारी स्कूल के शिक्षक को आजीवन कारावास और अर्थदंड

भोपाल। भोपाल की बैरसिया कोर्ट ने मंगलवार 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया ज्ञानेश्व्री कुमरे ने सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी द्वारा की गई।आरोपित श‍िक्षक ने छात्रा को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया कि वह उसके पिता को मार डालेगा l

यह थी घटना

10 वर्षीय पीड़िता ने थाना बैरसिया में रिपोर्ट कराई थी कि वह ग्राम हिरणखेड़ी में रहने वाले प्रेमसिंह दांगी, जो कि सरकारी शिक्षक है के घर में लगे ट्यूबवेल से पानी भरने जाती थी। मार्च 2021 को जब वह पानी भरने गई थी तो आरोपित उसे घर के आंगन में बनी बाथरूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपित ने उसे धमकी दी थी कि अगर ये बात किसी को बताई तो पिता को मार डालूंगा। आरोपित के द्वारा दी जाने वाली धमकी के कारण पीड़िता ने उक्त घटना किसी को नहीं बताई।

घटना के बाद पीड़िता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण पीड़िता ने डरते-डरते घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया था। जिसके बाद घटना की रिपोर्ट कराई गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बैरसिया में छह अक्टूबर 2021 को अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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