ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज हो FIR

महाकाल के नाम पर गबन करने वाले...

ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज हो FIR

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट के पैसों के दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महाकालेश्वर ट्रस्ट कमेटी ने राष्ट्रपति के दौरे के समय भक्तों से दान के रूप में मिलने वाली राशि का दुरुपयोग किया जो कि ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत है। कांग्रेस की तरफ से इस संबंध में उज्जैन के पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर ट्रस्टियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा यह सीधे-सीधे गबन का मामला है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा के नेतृत्व में एसपी उज्जैन को शिकायत करते हुए कहा कि श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट कमेटी को भगवान श्री महाकाल के भक्तों के द्वारा दान मिलता है।

 यह श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट कमेटी के ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है कि वह दान के रुप में जो राशि मिली है इसका खर्च केवल मंदिर के उपयोग में लाया जाए। मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा में दी गई जानकारी से हमें ज्ञात हुआ कि राष्ट्रपति के आगमन के समय प्रेसिडेंशियल सुइट रूम की साज सज्जा एवं उनके रहने की व्यवस्था के लिए 25 लाख रुपए ट्रस्टियों के द्वारा खर्च किए गए हैं जो कि श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट कमेटी के उद्देश्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रहने का खर्च प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिए। इसी तरह ट्रस्टियों ने राष्ट्रपति के महाकालेश्वर मंदिर में आगमन के मद्देनजर 61.5 लाख रुपए बैरिकेडिंग एवं कारपेट खरीदी जैसी चीजों पर खर्च किए हैं। यह खर्च भी श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट कमेटी के उद्देश्यों के विपरीत है। इसी तरह राष्ट्रपति के आगमन की आड़ में ढाई लाख रुपए फूलों की साज-सज्जा के लिए खर्च किए हैं जो कि श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट कमेटी के उद्देश्य के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि भगवान श्री महाकाल इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ओहदे से बड़े हैं इसलिए भगवान श्री महाकाल के द्वारा राष्ट्रपति के आगमन के लिए फूलों की साज-सज्जा करना अपेक्षित नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी यही कहा कि वे महाकाल मंदिर में एक भक्त की तरह आए हैं ना कि राष्ट्रपति के तौर पर या किसी गणमान्य व्यक्ति के तौर पर। इसलिए 2.5 लाख रुपयों का पुष्प सज्जा का यह व्यय ट्रस्टियों द्वारा अपराधिक विश्वासघात है। मिश्रा ने एसपी से मांग की कि प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट कमेटी के ट्रस्टियों खिलाफ 89 लाख रुपए के गबन के मामले में आईपीसी की धारा 406 एवं 409 के तहत एफ आई आर दर्ज करें।

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