कांग्रेस ने आयकर विभाग में...
मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ की शिकायत
भोपाल l मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आयकर विभाग में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार के सदस्यों की शिकायत बेनामी प्रोहिबिशन विंग के डिप्टी कमिश्नर अवध बिहारी पवार को दी है. पार्टी ने जांच किये जाने और संपत्ति जब्त किये जाने की मांग भी की है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख के के मिश्रा ने कहा है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वर्ष 2020 से अब तक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं. कांग्रेस के दावे के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 तक गोविंद राजपूत ने गैरकानूनी तरीके से अकूत दौलत अर्जित की है, जिसके जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई बेनामीदारों के नाम से अचल संपत्ति खरीदी है।
खुलासे के बाद कांग्रेस ने जो शिकायत सौंपी है उसमें कहा है कि राजपूत ने सागर जिले के ग्राम भापेल में एक ज़मीन खरीदी है. जिसे उन्होंने अपनी सास लाडकुंवर राजपूत के नाम से रजिस्टर्ड करवाया था. लाडकुंवर राजपूत एक गृहिणी हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष है एवं उनका कोई स्वतंत्र आय का स्त्रोत नही है. इसलिए गोविंद सिंह राजपूत ने उक्त जमीन उनकी गैरकानूनी तरीके से अर्जित दौलत से खरीदी है। इसलिए लाडकुंवर राजपूत इस संपत्ति की बेनामीदार हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, 1988 के सेक्शन 2(10) में वर्णित है) एवं गोविंद सिंह राजपूत इसके बेनेफिशियल ओनर हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट,1988 के सेक्शन 2 (12) में वर्णित है)।
इसी तरह गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम भापेल में जमीन अपने साले एवं सास के नाम से दिनांक 7-8 सितंबर 2021 को खरीदी है. एवम बाद में वही जमीन अपनी धर्मपत्नी सविता सिंह को जुलाई-अगस्त 2022 में गिफ्ट करवा दी. गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोग इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वे एक ही साल में ये जमीन खरीद करके गोविंद सिंह को गिफ्ट कर दें. गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोगों की आय के स्त्रोत इतने नहीं है कि वे ऐसी जमीन खरीद सकें. मिश्रा ने मांग की कि शिकायत में वर्णित सभी सबूतों एवं तथ्यों के मद्देनजर शिकायत में वर्णित बेनामी संपत्तियां अटैच करें और गोविंद सिंह राजपूत पर कारवाई करें।
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