टैक्स जमा न करने पर ताजमहल की कुर्की की भी दी चेतवानी...
ताजमहल अथॉरिटी से आगरा नगर निगम ने मांगा हाउस टैक्स
आगरा l ताजमहल के जरिए भारत की अलग पहचान पूरी दुनिया में होती है, उस ताजमहल के लिए आगरा नगर निगम ने पुरातत्व विभाग से 1.47 लाख का हाउस टैक्स मांगा है । इसके साथ ही बेबी ताज एत्माउद्दौला स्मारक के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि नगर निगम ने इसे गूगल मैपिंग की गलती मानते हुए जांच की बात कही है।
आगरा नगर निगम ने ताजमहल के हैं टैक्स बकाया का नोटिस जारी किया है lजानकारी के मुताबिक आगरा नगर निगम द्वारा बीती 25 नवंबर को आरकोलोजी विभाग ग्रुप ताज गार्डन के नाम से नोटिस जारी किया गया था। विभाग को यह नोटिस अभी मिला है। नोटिस में पूर्वी गेट ताजमहल आगरा पर 1 लाख 47 हजार 5 सौ 26 रुपए हाउस टैक्स बकाया होने की बात लिखी है।
कुर्की की दी चेतावनी
नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर पैसा जमा न करने या नगर निगम कार्यालय पर आकर पैसे न जमा करने का संतोषजनक जवाब न देने पर खर्चों को जोड़ कर जब्तीकरण और कुर्की की चेतवानी दी गई है। नोटिस में 88 हजार 7 सौ 84 टैक्स और 47 हजार 9 एसए 43 रुपए ब्याज और 2022 - 23 वित्तीय वर्ष का 11 हजार 98 रुपए हाउस टैक्स बकाया बताया है। ऐसा ही नोटिस एत्माउद्दौला स्मारक को एत्माउद्दौला फोरकोर्ट के नाम से दिया गया है।
पुरातत्व अधीक्षक राज कुमार पटेल ने बताया की ताजमहल 1920 से राष्ट्रीय संपत्ति है। पुरातत्व विभाग के पास माल रोड पर कार्यालय के अलावा कोई संपत्ति नहीं है। हमारे विभाग का काम भारत सरकार के संरक्षित स्मारकों की देख रही करना है। नोटिस की जानकारी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता की जायेगी।
पूरे प्रकरण की जानकारी के बाद सहायक नगर आयुक्त सरिता सिंह ने बताया की साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी को हाउस टैक्स के लिए जिम्मेदारी दी गई है। गूगल मैपिंग के चलते कुछ जगह गड़बड़ी पता चली है। इसकी जांच कराई जा रही है।
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