मारपीट की घटना मै आखिर बेटे को न्याय मिल ही गया ...
पिता की मृत्यु से आहत पुत्र की आपबीती उसकी ही जुबानी
डबरा l फरियादी हरविंदर सिंह उर्फ काला ने बताया कि मे घटना बाले दिन परिवार सहित घर पर था मेरे पिता गुरूपाल सिंह घर के बाहर थे! तभी आरोपीगण चार पहिया वाहन एव्ं टेक्टर से आये और टेक्टर से हमारा खेत जोतने लगे मेरे पिता ने खेत जोतने से मना किया तो आरोपी ओंकार सिंह ने 12 बोर की बंदूक से जान से मारने की नीयत से गोली मारी जो मेरे पिता के पेट में लगी आरोपी जस्पाल सिंह ने तलबार मारी जो मेरे पिता के गाल एवं सिर पे लगी आरोपी रंदीप ने गोली मारी जो मेरे भाई प्पिंदर् सिंह को लगी और आरोपी गुरुलाल सिंह ने मारपीट की युक्त घटना मै मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरे भाई प्पेंद्र सिंह को चोंटे आई l
मामले की प्राथमिकी फरियादी हरविंदर सिंह उर्फ काला ने दिनाक 29_5_2019 मे थाना पिछोर मे दर्ज कराइ थी इसमें आरोपी सरदार जसपाल सिंह, ओंकार सिंह, गुरुलाल सिंह, रणदीप सिंह के विरुद् धारा, 302, 307,34 भारतीय दण्ड संहिता एव्ं 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत लेख बद्ध कराई l
थाना पिछोर ने थाने के अपराध क्रमांक_79/2019 धारा 302, 307 , 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजिब्ध किया! विवेचना पूर्ण कर सिविल न्यायाल डबरा मे चालान पेश किया गया l
सिविल नयायला डबरा मै साक्षीगण के बयान कराए गए साक्षीगण के व्यानो के गुणों और दोषों को आधार मानते हुए उक्त अपराधियों को दिनाक 16/12/2022 में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कौशलेंद्र सिंह भदोरिया के सिविल न्यायालय डबरा द्वारा सभी आरोपीगण बाप, बेटे और दो सगे दामादो सहित 4 लोगों को हत्या और हत्या के प्रयास मे आजीवन कारावास और 7/7 वर्ष की सजा सुनाई l एव्ं 40 / 40 एव्ं 35/35 हजार रुपये का अर्थ दण्ड दिया l
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