सिंधिया समर्थक विधायक पर FIR दर्ज करने के निर्देश

 सिंधिया समर्थक जज्जी की विधायकी खत्म होगी !

सिंधिया समर्थक विधायक पर FIR दर्ज करने के निर्देश 

ग्वालियर l  हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक जजपाल सिंह उर्फ जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही अशोकनगर एसपी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में विधायक पर FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए भी स्पीकर गिरीश गौतम को पत्र लिखा है। अशोकनगर विधायक ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था और जीता भी था।

जजपाल सिंह जज्जी ने ग्वालियर अंचल की अशोकनगर विधानसभा सीट से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा के लड्‌डूराम कोरी को हराया था। चुनाव हारने के बाद लड्‌डूराम ने हाईकोर्ट में जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि, इसके बाद जज्जी ने साल 2020 में भाजपा के टिकट पर उपचुनाव जीता था। जबकि ये केस 2018 के चुनाव के मामले में जुड़ा है।

Reactions

Post a Comment

0 Comments