सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ...
सांसदी शून्य किए जाने सम्बन्धी याचिका पर फैसला सुरक्षित !
जबलपुर। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह मुश्किल में फंस सकती हैं। जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। भोपाल के पत्रकार राजेश दीक्षित ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए। इसी आधार पर प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन रद्द करने की मांग याचिका में की गई है।
प्रज्ञा की अर्जी हुई थी निरस्त
याचिका दायर करने के साथ ही याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए कई साक्ष्य भी पेश किए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। साध्वी ने इस याचिका को निरस्त करने के लिए एक अर्जी लगाई थी। उच्च न्यायालय ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी खारिज कर दी थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। प्रज्ञा सिंह ने बड़े अंतर से ये जीत दर्ज की थी।
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