कॉलेजों को खोलने का आदेश देते हुए…
हिजाब विवाद पर सोमवार तक के लिए टली सुनवाई
कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़े विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई चल रही है आज की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि वो सभी कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देने जा रही है। साथ ही छात्रों को भी कहा है कि इस मामले का फैसला आने तक हिजाब या कोई धार्मिक चीज पहनने की जिद ना करें। बेंच ने प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाये रखने का निर्देश देते हुए आज की सुनवाई मोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर बुधवार को सुनवाई की गई थी।
जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया था। इसके बाद तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस बेंच में कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी शामिल हैं। उधर राज्य के गृहमंत्री ने सभी पक्षों से शांति बनाये रखने की अपील की है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि हिजाब विवाद के बहाने हिंसा भड़कानेवालों से सख्ती से निबटें।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश संजय हेगड़े ने दलील दी कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में यूनिफॉर्म से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है उन्होंने कहा कि पहले के समय में यूनिफॉर्म केवल स्कूल तक ही सीमित था, लेकिन कॉलेजों के लिए यूनिफॉर्म काफी बाद में लागू किया गया है। वहीं कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में यूनिफॉर्म को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में ये देखने की कोशिश करेगी कि मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं। साथ ही क्या हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक नियमों में शामिल है?
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