अब ग्वालियर में बिना वर्दी पिस्टल नहीं लगा सकेंगे पुलिसकर्मी

यदि ऐसा नहीं हुआ तो सख्त एक्शन…

अब ग्वालियर में बिना वर्दी पिस्टल नहीं लगा सकेंगे पुलिसकर्मी

ग्वालियर। सिविल ड्रेस में कमर पर पिस्टल लगाए आपने कई पुलिस कर्मियों को सड़क और चौराहों पर रौब झाड़ते देखा होगा। ग्वालियर में अब ऐसा नहीं चलने वाला है। बिना वर्दी के घूमने वाले और पिस्टल लेकर रौब झाड़ने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस कप्तान अमित सांघी ने ऐसे पुलिस जवानों और अफसरों के लिए आदेश जारी कर दिया है। पुलिस कप्तान ने आदेश में साफ कह दिया है कि यदि पुलिसवर्दी के बिना पिस्टल लगाए कोई दिखा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि यह भी कहा है कि बिना परमिशन के कोई सिविल ड्रेस में मिला तो उसे भी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। 

सिविल कपड़े पहनकर कमर में पिस्टल लगाकर बट मारने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं। अगर वह अब ऐसे ड्यूटी करते मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केवल थानों में सूचना जुटाने या अन्य विशेष तरह के काम करने वाले पुलिसकर्मियों को ही इसमें छूट दी जाएगी। SP अमित सांघी, ASP, CSP और सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश की कॉपी भेजकर इन नियमों का पालन कराने के आदेश दिए हैं। देखने में आ रहा था कि थानों में तैनात कई पुलिसकर्मी वर्दी में न रहकर सिविल ड्रेस में तैनात रहते हैं। 

यही नहीं सरकारी रिवॉल्वर को कमर में लगाए रहते हैं। कई बार वारदातें भी हो चुकी हैं। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसपी ने आदेश जारी किए हैं। SP अमित सांघी ने आदेश में कहा कि यदि किसी कर्मचारी का किसी विशेष अपराध की पतारसी या गोपनीय सूचना जुटाने में सिविल कपड़ों में लगाए जाने की आवश्यकता हो तो उसकी जानकारी रोजनामचा में लिखकर दी जाए। साथ ही थाना प्रभारी, CSP, ASP स्तर के अफसर को सूचना देकर इजाजत लेनी होगी।

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